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एनजीटी के आदेशों का पालन करें शहरी स्थानीय निकाय : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 07 Mar 2026 04:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने जिले के सभी शहरी स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश एनजीटी के प्रकाश यादव बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के मामले में 26 जुलाई 2024 को जारी आदेशों के संदर्भ में दिए गए हैं।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने पत्र जारी किया है कि सोनीपत नगर निगम, गोहाना नगर परिषद के अलावा गन्नौर, खरखौदा और कुंडली नगर पालिका अपने-अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कचरे का नियमित उठान, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और कहीं भी खुले में कचरा डंपिंग न होने को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डोर टू डोर कलेक्शन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करते हुए साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इन आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करते हुए इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजें। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित निकायों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने जिले के सभी शहरी स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश एनजीटी के प्रकाश यादव बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के मामले में 26 जुलाई 2024 को जारी आदेशों के संदर्भ में दिए गए हैं।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने पत्र जारी किया है कि सोनीपत नगर निगम, गोहाना नगर परिषद के अलावा गन्नौर, खरखौदा और कुंडली नगर पालिका अपने-अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
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उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कचरे का नियमित उठान, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और कहीं भी खुले में कचरा डंपिंग न होने को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डोर टू डोर कलेक्शन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करते हुए साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इन आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करते हुए इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजें। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित निकायों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।