{"_id":"6a862053155d1dffd60b35b2","slug":"the-administration-demolished-an-illegal-colony-spread-over-seven-acres-yamuna-nagar-news-c-246-1-sknl1020-161528-2026-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: प्रशासन ने सात एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी को ढहाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: प्रशासन ने सात एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी को ढहाया
Thu, 20 Aug 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 20 Aug 2026 02:59 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यमुनानगर। रादौर तहसील के गांव धौड़ंग में करीब सात एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कच्ची सड़कें तोड़ दी। जिला नगर योजनाकार विभाग ने प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले राजस्व संपदा मौजा धौड़ंग में बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
डीसी के आदेश पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी में बनाई सभी कच्ची सड़कें तोड़ दी। कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, समीर सैनी समेत विभागीय स्टाफ, पब्लिक हेल्थ रादौर के एसडीई रवि बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी रादौर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लोगों को कंट्रोल एरिया एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभागीय आदेशों की पालन नहीं किया गया। वहीं, भू-मालिकों ने आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें। बिना अनुमति अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
विज्ञापन
डीसी के आदेश पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी में बनाई सभी कच्ची सड़कें तोड़ दी। कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार, समीर सैनी समेत विभागीय स्टाफ, पब्लिक हेल्थ रादौर के एसडीई रवि बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी रादौर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लोगों को कंट्रोल एरिया एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभागीय आदेशों की पालन नहीं किया गया। वहीं, भू-मालिकों ने आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें। बिना अनुमति अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद
विज्ञापन