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Yamuna Nagar News: अवैध कॉलोनी में कच्ची सड़कें व डीपीसी तोड़ी
Sat, 24 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:04 AM IST
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गनौली गांव में अवैध कॉलोनी में हुए निर्माण को तोड़ती जेसीबी। विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
छछरौली। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से गांव गनौली में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की सहायता से की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब चार एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनी में बनी कच्ची सड़कों और डीपीसी को तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि गांव गनौली के नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस संबंध में संबंधित लोगों को हरियाणा नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई। भू-मालिकों ने कॉलोनी विकसित करने से पहले जरूरी अनुमति भी नहीं ली थी।
इसी कारण अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपायुक्त प्रीति के आदेशानुसार की गई कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतापनगर के पंचायत विभाग के एसडीओ विनोद कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।
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इसके अलावा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के थाना प्रबंधक पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और संबंधित विभागों से मिली अनुमति की जांच अवश्य कर लें।
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छछरौली। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से गांव गनौली में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की सहायता से की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब चार एकड़ में विकसित हो रही कॉलोनी में बनी कच्ची सड़कों और डीपीसी को तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि गांव गनौली के नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस संबंध में संबंधित लोगों को हरियाणा नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई। भू-मालिकों ने कॉलोनी विकसित करने से पहले जरूरी अनुमति भी नहीं ली थी।
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इसी कारण अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपायुक्त प्रीति के आदेशानुसार की गई कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतापनगर के पंचायत विभाग के एसडीओ विनोद कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।
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इसके अलावा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के थाना प्रबंधक पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट की खरीद-फरोख्त न करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और संबंधित विभागों से मिली अनुमति की जांच अवश्य कर लें।