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Bilaspur News: धोखाधड़ी मामले में आरोपी दो दिन की पुलिस रिमांड पर
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तीन माह पुराने केस में घुमारवीं कोर्ट ने दिया आदेश ,फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंकों से लाखों का लोन लेने का है मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एसवी एंड एसीबी थाना बिलासपुर में तीन माह पहले दर्ज धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में दर्ज मामले में आरोपी राजा भुट्टो को घुमारवीं न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-3 ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की ओर से आरोपी की हिरासत में पूछताछ के लिए दो दिन की कस्टडी मांगी गई थी, जिसे अदालत ने मामले के तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए मंजूर कर लिया।
आरोपी को वीरवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पुलिस की रिमांड अर्जी को स्वीकार किया। आरोपी की ओर से जमानत के लिए आवेदन भी दायर किया गया है, जिस पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी ने आदेश में कहा कि निष्पक्ष जांच निष्पक्ष सुनवाई की आधारशिला है और जांच अधिकारी का दायित्व है कि वह मामले की वास्तविक सच्चाई सामने लाए। अदालत ने कहा कि जांच में बाधा नहीं आनी चाहिए।
कोर्ट ने रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माना कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसके बाद आरोपी को 31 जुलाई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। अदालत ने निर्देश दिए कि आरोपी को 31 जुलाई को दोपहर दो बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष सुरक्षित और उचित हिरासत में पेश किया जाए। साथ ही जमानत आवेदन पर जवाब भी उसी दिन दाखिल करने को कहा गया है।
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बताते चलें कि आरोपी राजा भुट्टो के खिलाफ एसवी एंड एसीबी थाना बिलासपुर में एफआईआर 2 अप्रैल 2026 दर्ज है। मामले में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, दस्तावेजों की जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, आपराधिक अतिक्रमण और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। अदालत के आदेश में दर्ज है कि आरोपी का मेडिकल रिकॉर्ड देखा गया। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। साथ ही सजा स्लिप पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आदेश के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज संबंधित अदालत में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को पुलिस की निगरानी में अदालत में पेश किया गया। रिमांड अवधि के दौरान जांच एजेंसी मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर आरोपी से पूछताछ करेगी। वहीं शुक्रवार को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एसवी एंड एसीबी थाना बिलासपुर में तीन माह पहले दर्ज धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में दर्ज मामले में आरोपी राजा भुट्टो को घुमारवीं न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-3 ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की ओर से आरोपी की हिरासत में पूछताछ के लिए दो दिन की कस्टडी मांगी गई थी, जिसे अदालत ने मामले के तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए मंजूर कर लिया।
आरोपी को वीरवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पुलिस की रिमांड अर्जी को स्वीकार किया। आरोपी की ओर से जमानत के लिए आवेदन भी दायर किया गया है, जिस पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी ने आदेश में कहा कि निष्पक्ष जांच निष्पक्ष सुनवाई की आधारशिला है और जांच अधिकारी का दायित्व है कि वह मामले की वास्तविक सच्चाई सामने लाए। अदालत ने कहा कि जांच में बाधा नहीं आनी चाहिए।
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कोर्ट ने रिकॉर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए माना कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसके बाद आरोपी को 31 जुलाई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। अदालत ने निर्देश दिए कि आरोपी को 31 जुलाई को दोपहर दो बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष सुरक्षित और उचित हिरासत में पेश किया जाए। साथ ही जमानत आवेदन पर जवाब भी उसी दिन दाखिल करने को कहा गया है।
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बताते चलें कि आरोपी राजा भुट्टो के खिलाफ एसवी एंड एसीबी थाना बिलासपुर में एफआईआर 2 अप्रैल 2026 दर्ज है। मामले में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, दस्तावेजों की जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, आपराधिक अतिक्रमण और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। अदालत के आदेश में दर्ज है कि आरोपी का मेडिकल रिकॉर्ड देखा गया। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। साथ ही सजा स्लिप पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आदेश के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज संबंधित अदालत में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को पुलिस की निगरानी में अदालत में पेश किया गया। रिमांड अवधि के दौरान जांच एजेंसी मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर आरोपी से पूछताछ करेगी। वहीं शुक्रवार को आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।