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Bilaspur News: छत कृषि सहकारी सभा भेड़ाघाट के 10 डिफाल्टरों पर शिकंजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 02 May 2026 11:35 PM IST
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बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद नहीं हुआ बकाया राशि का भुगतान
8 मई को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं घुमारवीं कार्यालय में होगी पेशी
लंबे समय से लंबित ऋण वसूली मामले में विभाग सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। जिले के बरठीं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दी छत कृषि सहकारी सभा सीमित भेड़ाघाट में ऋण अदायगी न करने के मामलों को लेकर अब सहकारी विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। कई वर्षों से ऋण की राशि जमा न होने के कारण यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है।
सहकारी सभा से ऋण लेने वाले कुछ सदस्यों ने बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते अब विभाग ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, दी छत कृषि सहकारी सभा के 10 डिफाल्टर सदस्यों को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं, घुमारवीं कार्यालय में 8 मई को उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी को ऋण अदायगी, बकाया राशि की स्थिति और देरी के कारणों को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी सदस्यों ने दी छत कृषि सहकारी सभा से कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण लिया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी वापसी नहीं की गई है। सभा की ओर से कई बार व्यक्तिगत संपर्क, नोटिस और समझाइश के बावजूद भी ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई, जिससे बकाया राशि लगातार बढ़ती चली गई। अब विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अब भी ऋण राशि जमा नहीं की गई तो आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सहकारी विभाग ने साफ किया है कि 8 मई को घुमारवीं कार्यालय में उपस्थित होने के बाद यदि डिफाल्टर ऋण अदायगी नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सहकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में संपत्ति कुर्की, बैंक खाते से वसूली और अन्य कानूनी उपाय भी शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में पंजीयक अधिकारी, बिलासपुर भास्कर कालिया ने बताया कि दी छत कृषि सहकारी सभा भेड़ाघाट के 10 डिफाल्टरों को 8 मई को घुमारवीं कार्यालय में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है। कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति अपनी बकाया ऋण राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सहकारी ऋण व्यवस्था और वसूली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि यह कदम केवल डिफाल्टरों के खिलाफ है और इसका उद्देश्य सहकारी व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।
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8 मई को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं घुमारवीं कार्यालय में होगी पेशी
लंबे समय से लंबित ऋण वसूली मामले में विभाग सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। जिले के बरठीं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दी छत कृषि सहकारी सभा सीमित भेड़ाघाट में ऋण अदायगी न करने के मामलों को लेकर अब सहकारी विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। कई वर्षों से ऋण की राशि जमा न होने के कारण यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है।
सहकारी सभा से ऋण लेने वाले कुछ सदस्यों ने बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते अब विभाग ने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, दी छत कृषि सहकारी सभा के 10 डिफाल्टर सदस्यों को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं, घुमारवीं कार्यालय में 8 मई को उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी को ऋण अदायगी, बकाया राशि की स्थिति और देरी के कारणों को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी सदस्यों ने दी छत कृषि सहकारी सभा से कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण लिया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी वापसी नहीं की गई है। सभा की ओर से कई बार व्यक्तिगत संपर्क, नोटिस और समझाइश के बावजूद भी ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई, जिससे बकाया राशि लगातार बढ़ती चली गई। अब विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अब भी ऋण राशि जमा नहीं की गई तो आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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सहकारी विभाग ने साफ किया है कि 8 मई को घुमारवीं कार्यालय में उपस्थित होने के बाद यदि डिफाल्टर ऋण अदायगी नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सहकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में संपत्ति कुर्की, बैंक खाते से वसूली और अन्य कानूनी उपाय भी शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में पंजीयक अधिकारी, बिलासपुर भास्कर कालिया ने बताया कि दी छत कृषि सहकारी सभा भेड़ाघाट के 10 डिफाल्टरों को 8 मई को घुमारवीं कार्यालय में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है। कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति अपनी बकाया ऋण राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सहकारी ऋण व्यवस्था और वसूली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि यह कदम केवल डिफाल्टरों के खिलाफ है और इसका उद्देश्य सहकारी व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।
