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Chamba News: चिट्टा तस्करी में कांगड़ा के युवक को डेढ़ साल का कठोर कारावास

Fri, 07 Aug 2026 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 07 Aug 2026 10:54 PM IST
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Kangra youth sentenced to one and a half year rigorous imprisonment for Chitta smuggling
20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, अदा न करने पर होगा एक माह अतिरिक्त कारावास
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विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा रमणीक शर्मा की अदालत ने सुनाया अहम फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायालय द्वितीय चंबा ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत चिट्टा (हेरोइन) रखने के मामले में कांगड़ा जिले के एक युवक को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय रमणीक शर्मा ने रिंकू निवासी गांव बड़ा डाकघर भौंका को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया। यह मामला 31 जनवरी 2025 का है।
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पुलिस के अनुसार सुबह करीब 6:20 बजे पुलिस थाना सिहुंता के तहत प्रीतमनगर द्रम्मण स्थित शिव मंदिर के पास आरोपी के कब्जे से 6.08 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि बरामद मादक पदार्थ आरोपी के सचेत एवं विशेष कब्जे में था।
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इस मामले की जांच एएनटीएफ-एफयू कांगड़ा के जांच अधिकारी विकास अरोड़ा ने पुलिस थाना सिहुंता की टीम के साथ मिलकर की।मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन की ओर से जिला चंबा के लोक अभियोजक शरीक अली शाह ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी निर्धारित 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।
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