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Chamba News: निजी स्कूल अब एक बार ही लेंगे दाखिला फीस
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उपायुक्त के निर्देशों के बाद विभाग ने जारी किए निर्देश
उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को अब एक बार ही प्रारंभिक और सेकेंडरी स्तर पर अभिभावकों से बच्चों की दाखिला फीस लेनी होगी। इस संदर्भ में उपायुक्त की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी निजी स्कूल संचालकों को इसके बारे में निर्देशित किया गया है जिससे अभिभावकों को हर साल अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि, प्रारंभिक स्तर खत्म होने के बाद दूसरे स्कूल में जाने पर अभिभावकों को दोबारा दाखिला फीस देने की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद अभिभावकों और बच्चों को राहत पहुंचाना है।
गौरतलब है कि गत दिनों इस मामले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल डीसी मुकेश रेपसवाल से मिला था। इस दौरान उन्होंने निजी स्कूल संचालकों की ओर से हर साल दाखिला फीस लेने की शिकायत की। इसके बाद उपायुक्त ने तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में एक आदेश जारी करने के बारे में निर्देशित किया। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल एक बार ही दाखिला फीस लें। यदि अभिभावक स्कूल बदलते हैं या बच्चों का शिक्षा स्तर बदलता है तो ही निजी स्कूल बच्चों से दाखिला फीस लें।
उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को इन्हीं आदेशों के तहत कार्य करने के लिए कहा गया है।
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उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के सभी निजी स्कूल संचालकों को अब एक बार ही प्रारंभिक और सेकेंडरी स्तर पर अभिभावकों से बच्चों की दाखिला फीस लेनी होगी। इस संदर्भ में उपायुक्त की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी निजी स्कूल संचालकों को इसके बारे में निर्देशित किया गया है जिससे अभिभावकों को हर साल अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि, प्रारंभिक स्तर खत्म होने के बाद दूसरे स्कूल में जाने पर अभिभावकों को दोबारा दाखिला फीस देने की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद अभिभावकों और बच्चों को राहत पहुंचाना है।
गौरतलब है कि गत दिनों इस मामले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल डीसी मुकेश रेपसवाल से मिला था। इस दौरान उन्होंने निजी स्कूल संचालकों की ओर से हर साल दाखिला फीस लेने की शिकायत की। इसके बाद उपायुक्त ने तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में एक आदेश जारी करने के बारे में निर्देशित किया। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल एक बार ही दाखिला फीस लें। यदि अभिभावक स्कूल बदलते हैं या बच्चों का शिक्षा स्तर बदलता है तो ही निजी स्कूल बच्चों से दाखिला फीस लें।
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उच्च शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार सभी निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को इन्हीं आदेशों के तहत कार्य करने के लिए कहा गया है।