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Chamba News: मैहला घार के पास हर घंटे 25 से 30 मिनट रोके जा रहे वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sun, 22 Mar 2026 10:32 PM IST
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पठानकोट-भरमौर एनएच पर लैंडस्लाइड मिटिगेशन कार्य के चलते डीसी ने दिए आदेश
आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को बिना विलंब रहेगी आवागमन की अनुमति
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चल रहा पहाड़ से भूस्खलन को रोकने का कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
मैहला (चंबा)। पठानकोट-भरमौर नेशनल हाईवे पर मैहला घार के पास भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड मिटिगेशन कार्य शुरू कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर 31 मार्च तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच समय-समय पर 25 से 30 मिनट के लिए वाहनों की आवाजाही रोकी जा रही है।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार प्रति घंटे 25 से 30 मिनट तक वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोककर यातायात नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं।
लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग चंबा की सूचना और लैंडस्लाइड मिटिगेशन से संबंधित चल रहे कार्यों के दौरान जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं से संबंधित एंबुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों के परिचालन के दौरान उन्हें बिना किसी विलंब के आवागमन की अनुमति रहेगी। गौरतलब है कि मैहला के समीप एक बड़ा पहाड़ जर्जर हो गया है। इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। लगातार नेशनल हाईवे प्राधिकरण की मशीनरी और कर्मी मौके पर जुटे हैं। 25 से 30 मिनट तक वाहन रोके जा रहे हैं। इसके बाद वाहनों को भेज दिया जा रहा है।
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आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को बिना विलंब रहेगी आवागमन की अनुमति
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चल रहा पहाड़ से भूस्खलन को रोकने का कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
मैहला (चंबा)। पठानकोट-भरमौर नेशनल हाईवे पर मैहला घार के पास भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड मिटिगेशन कार्य शुरू कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर 31 मार्च तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच समय-समय पर 25 से 30 मिनट के लिए वाहनों की आवाजाही रोकी जा रही है।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार प्रति घंटे 25 से 30 मिनट तक वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोककर यातायात नियंत्रित करने के आदेश जारी किए हैं।
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लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग चंबा की सूचना और लैंडस्लाइड मिटिगेशन से संबंधित चल रहे कार्यों के दौरान जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं से संबंधित एंबुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों के परिचालन के दौरान उन्हें बिना किसी विलंब के आवागमन की अनुमति रहेगी। गौरतलब है कि मैहला के समीप एक बड़ा पहाड़ जर्जर हो गया है। इसी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। लगातार नेशनल हाईवे प्राधिकरण की मशीनरी और कर्मी मौके पर जुटे हैं। 25 से 30 मिनट तक वाहन रोके जा रहे हैं। इसके बाद वाहनों को भेज दिया जा रहा है।