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Hamirpur (Himachal) News: तंबाकू नियमों के उल्लंघन पर सात दुकानदारों के चालान
Tue, 28 Jul 2026 04:47 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 28 Jul 2026 04:47 AM IST
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मुख्य बाजार सुजानपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत दुकानों का निरीक्ष
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दुकानों में चेतावनी बोर्ड न लगाने पर मौके पर वसूले 200-200 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
सुजानपुर (हमीरपुर)। तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुजानपुर बाजार में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में पंचायत निरीक्षक शेर सिंह और पुलिस टीम ने दुकानदारों के लाइसेंस जांचे। जांच के दौरान खुले में सिगरेट बेचने और दुकानों के बाहर चेतावनी बोर्ड न लगाने पर सात दुकानदारों को 200-200 कुल 1400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निरीक्षण के दौरान सात दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित निर्धारित चेतावनी बोर्ड नहीं लगे थे। टीम ने दुकानदारों को भविष्य में सभी नियमों का पालन करने और दुकानों के बाहर निर्धारित प्रारूप में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार ने बताया कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाना अनिवार्य है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुजानपुर (हमीरपुर)। तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुजानपुर बाजार में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में पंचायत निरीक्षक शेर सिंह और पुलिस टीम ने दुकानदारों के लाइसेंस जांचे। जांच के दौरान खुले में सिगरेट बेचने और दुकानों के बाहर चेतावनी बोर्ड न लगाने पर सात दुकानदारों को 200-200 कुल 1400 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निरीक्षण के दौरान सात दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित निर्धारित चेतावनी बोर्ड नहीं लगे थे। टीम ने दुकानदारों को भविष्य में सभी नियमों का पालन करने और दुकानों के बाहर निर्धारित प्रारूप में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार ने बताया कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाना अनिवार्य है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
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