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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Order issued for businesswoman to pay 91,737 in outstanding dues for garments.

Hamirpur (Himachal) News: कपड़ों का बकाया नहीं चुकाया, महिला कारोबारी को 91,737 रुपये देने के आदेश

Thu, 13 Aug 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 13 Aug 2026 12:51 AM IST
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हमीरपुर। सीनियर सिविल जज हमीरपुर (कोर्ट नंबर-1) न्यायाधीश रवि की अदालत ने सुजानपुर स्थित एक होलसेल दुकान से कपड़े खरीदकर 91,737 रुपये का बकाया न चुकाने के मामले में फैसला सुनाया है।
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अदालत ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी महिला कारोबारी को बकाया राशि के साथ ब्याज और केस का खर्च चुकाने के आदेश दिए हैं। अदालत में दायर याचिका के अनुसार सुजानपुर के ईश्वर जनरल स्टोर की प्रोपराइटर जमना देवी ने अपने पति ईश्वर दास के माध्यम से सिविल सूट दायर किया था।
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उन्होंने बताया कि मुख्य बाजार पटलांदर में दुकान चलाने वाली महिला कारोबारी ने जुलाई 2024 में 1,51,237 रुपये के अंडरगारमेंट्स और अन्य कपड़े खरीदे थे। बार-बार मांगने पर 65,500 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 91,737 रुपये की बकाया राशि देने से इन्कार कर दिया गया।
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जून 2025 में कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद रकम नहीं मिली तो जमना देवी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान नोटिस जारी होने के बाद भी प्रतिवादी पक्ष रखने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुईं। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की।

अदालत ने वादी की ओर से पेश बिल, लेजर रिकॉर्ड, डाक रसीद और कानूनी नोटिस के साक्ष्यों के आधार पर 91,737 रुपये की वसूली के आदेश दिए। साथ ही मुकदमा दायर करने की तिथि से फैसले तक 8 प्रतिशत और इसके बाद भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा अदालती खर्च देने के निर्देश दिए।
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