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चिट्टा तस्करों की सूचना पुलिस को दें : सुरेंद्र
Thu, 09 Jul 2026 01:00 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 09 Jul 2026 01:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
भरेड़ी(हमीरपुर)। ग्राम पंचायत पपलाह में बुधवार को आयोजित ग्राम सभा में सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत प्रधान सुरेंद्र जरयाल ने की।
बैठक में उपप्रधान अंकुश सैणी सहित सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति चिट्टा या अन्य मादक पदार्थ बेचने में संलिप्त पाया जाता है अथवा नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को दी जाएगी।
पंचायत ने ग्रामीणों से भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पंचायत या पुलिस को देने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में विवाह, गृह प्रवेश, नवजात शिशु के जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर किन्नरों को दी जाने वाली बधाई राशि भी निर्धारित की गई।
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ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 1100 रुपये और अधिकतम 2100 रुपये तक ही बधाई राशि दी जाएगी।
इसके अलावा पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी फेरी वाले को क्षेत्र में सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। पंचायत प्रधान सुरेंद्र जरयाल ने कहा कि ग्राम सभा में लिए गए सभी निर्णय लोगों की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंचायत क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
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भरेड़ी(हमीरपुर)। ग्राम पंचायत पपलाह में बुधवार को आयोजित ग्राम सभा में सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नशामुक्त समाज के निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत प्रधान सुरेंद्र जरयाल ने की।
बैठक में उपप्रधान अंकुश सैणी सहित सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति चिट्टा या अन्य मादक पदार्थ बेचने में संलिप्त पाया जाता है अथवा नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को दी जाएगी।
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पंचायत ने ग्रामीणों से भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पंचायत या पुलिस को देने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में विवाह, गृह प्रवेश, नवजात शिशु के जन्म और अन्य शुभ अवसरों पर किन्नरों को दी जाने वाली बधाई राशि भी निर्धारित की गई।
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ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 1100 रुपये और अधिकतम 2100 रुपये तक ही बधाई राशि दी जाएगी।
इसके अलावा पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी फेरी वाले को क्षेत्र में सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। पंचायत प्रधान सुरेंद्र जरयाल ने कहा कि ग्राम सभा में लिए गए सभी निर्णय लोगों की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और पंचायत क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिए गए हैं।