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Hamirpur (Himachal) News: बिझड़ी में 17 में से 13 पंचायतों का कोरम पूरा
Fri, 03 Jul 2026 01:15 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Fri, 03 Jul 2026 01:15 AM IST
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ग्राम पंचायत बिझड़ी में बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे लोग। स्रोत जागरूक पाठक
- फोटो : 1
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बिझड़ी (हमीरपुर)। विकास खंड बिझड़ी के तहत वीरवार को नई पंचायतों की पहली आम बैठक आयोजित हुई, जिसमें 17 पंचायतों में से 13 पंचायतों में कोरम पूरा हुआ, जबकि चार पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो सका। इनमें बिझड़ी, कलौहण, दैण और बल्ह-बिहाल पंचायत शामिल हैं।
बैठक में पिछले तीन महीनों की आय-व्यय का ब्योरा, विकास कार्यों, बीपीएल परिवारों के चयन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, ठोस कचरा प्रबंधन समितियों का गठन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 की प्रतीक्षा सूची तथा प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई एवं रखरखाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
कुछ पंचायतों में फेरी वालों के प्रवेश को बिना अनुमति प्रतिबंधित करने का निर्णय भी लिया गया। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों ने भी अपने-अपने विभागों की जानकारी साझा की।
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इस बार नई अधिसूचना के तहत कोरम के लिए परिवार के स्थान पर व्यस्कों की संख्या को आधार बनाया गया, जिसमें कुल वयस्कों का 10 प्रतिशत उपस्थित होना आवश्यक है। इससे पहले केवल एक सदस्य की उपस्थिति को मान्य माना जाता था।
वहीं, जिन पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हुआ, वहां अगली बैठक में 30 सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से कोरम माना जाएगा।
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बैठक में पिछले तीन महीनों की आय-व्यय का ब्योरा, विकास कार्यों, बीपीएल परिवारों के चयन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, ठोस कचरा प्रबंधन समितियों का गठन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 की प्रतीक्षा सूची तथा प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई एवं रखरखाव जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
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कुछ पंचायतों में फेरी वालों के प्रवेश को बिना अनुमति प्रतिबंधित करने का निर्णय भी लिया गया। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों ने भी अपने-अपने विभागों की जानकारी साझा की।
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इस बार नई अधिसूचना के तहत कोरम के लिए परिवार के स्थान पर व्यस्कों की संख्या को आधार बनाया गया, जिसमें कुल वयस्कों का 10 प्रतिशत उपस्थित होना आवश्यक है। इससे पहले केवल एक सदस्य की उपस्थिति को मान्य माना जाता था।
वहीं, जिन पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हुआ, वहां अगली बैठक में 30 सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य रूप से कोरम माना जाएगा।