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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Sale of tobacco products banned in Kot Langsa Panchayat from August 1

Hamirpur (Himachal) News: कोट लांगसा पंचायत में एक अगस्त से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

Thu, 16 Jul 2026 01:18 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 16 Jul 2026 01:18 AM IST
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जाहू (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत कोट लांगसा में एक अगस्त से पंचायत क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट, गुटका, खैनी, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बुधवार को आयोजित पंचायत की पहली ग्राम सभा में नशामुक्ति, सामाजिक अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
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ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार दुकानदार 31 जुलाई तक अपना मौजूदा स्टॉक बेच सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पाए जाने पर पंचायत नियमानुसार कार्रवाई करेगी। पंचायत ने ग्रामीणों से घरों और आसपास उगे भांग के पौधों को नष्ट करने की अपील भी की है।
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धार्मिक परंपरा को देखते हुए सावन माह तक प्रत्येक घर में एक भांग का पौधा रखने की अनुमति होगी, जिसके बाद उसे हटाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा ने फेरीवालों के लिए भी नियम तय किए हैं। अब वे प्रत्येक रविवार पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर ही सामान बेच सकेंगे।
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इसके लिए उन्हें आधार कार्ड पंचायत में जमा करवाना होगा। नियमों के उल्लंघन पर न्यूनतम 1,500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बहरूपियों के पंचायत क्षेत्र में प्रवेश और हिजड़ों के सीधे पंचायत क्षेत्र में आने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
विवाह, संतान जन्म या अन्य शुभ अवसरों पर ग्रामीण 2,100 से 3,100 रुपये तक की शगुन राशि पंचायत में जमा करवाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि यह राशि संबंधित हिजड़ों तक पहुंचाएंगे और इसकी रसीद भी जारी करेंगे।

पंचायत प्रधान डॉ. संगीता शर्मा ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य पंचायत को नशामुक्त बनाना, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना है। वहीं, खंड विकास अधिकारी कुलवंत सिंह ने ग्राम सभा के निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जनहितकारी फैसले अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं।
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