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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Workers to get pension of 1,500 instead of ₹1,000; proposal sent to the govt.

हिमाचल: कामगारों को अब एक हजार की जगह मिलेगी 1500 रुपये पेंशन, सरकार को भेजा प्रस्ताव

Wed, 22 Jul 2026 05:40 AM IST
Krishan Singh रजनीश महाजन, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
रजनीश महाजन, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 22 Jul 2026 05:40 AM IST
सार

प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत कामगारों की मासिक पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।

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Himachal Workers to get pension of 1,500 instead of ₹1,000; proposal sent to the govt.
पेंशन(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत कामगारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत कामगारों की मासिक पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद हजारों कामगारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह पेंशन सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाएगी। मौजूदा समय में कई कामगार सामाजिक सुरक्षा पेंशन 70 वर्ष की आयु तक एक हजार रुपये प्रतिमाह, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 प्रतिमाह मिलती है।

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ये कामगार एक ही पेंशन के हकदार होंगे
60 से अधिक उम्र के कामगार एक ही पेंशन के हकदार होंगे। वे या तो बोर्ड के जरिये कामगार पेंशन ले सकते हैं अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। वर्तमान में बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। बोर्ड ने पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार को लेना है। मंजूरी मिलने के बाद संशोधित पेंशन दरें लागू कर दी जाएंगी। इससे प्रदेश के हजारों पात्र पंजीकृत कामगारों को आर्थिक राहत मिलेगी। कामगार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए पेंशन के अलावा चिकित्सा सहायता, शिक्षा, मातृत्व लाभ, विवाह सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित करता है।

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पेंशन के लिए शर्त भी तय
बोर्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा के बाद ही तैयार किया गया है। ऐसे में इसे शीघ्र मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पेंशन के लिए कामगारों के लिए शर्त भी तय है। शर्त के अनुसार कामगार अंतिम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए। अगर कोई अंतिम तीन वर्ष में बोर्ड में अपना पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। 

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कामगार कल्याण बोर्ड ने प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। इससे प्रदेश के हर उस कामगार को लाभ मिलेगा, जो अंतिम तीन वर्षों से बोर्ड में पंजीकृत है तथा कार्य कर रहा है। ई-केवाइसी का कार्य पूरा हो गया है। पेंशन सामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाएगी। -नरदेव कंवर, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड हमीरपुर

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