सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Appeal of convict in cheque bounce case rejected, to undergo two years' imprisonment

Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज, भुगतनी होगी दो साल की जेल

संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 29 Mar 2026 08:33 AM IST
विज्ञापन
Appeal of convict in cheque bounce case rejected, to undergo two years' imprisonment
विज्ञापन
धर्मशाला। चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा सपना पांडे की अदालत ने दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) द्वारा सुनाई गई 2 साल की कैद और 19,70,000 रुपये के मुआवजे की सजा को बरकरार रखा है। दोषी को अब अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा वारंट जारी कर सजा लागू की जाएगी।
Trending Videos

जानकारी के अनुसार परागपुर क्षेत्र के एक शिकायतकर्ता ने बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कार्य के लिए आरोपी को मजदूर उपलब्ध करवाए थे। कार्य पूरा होने के बाद 9,85,000 रुपये की बकाया राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 1 मई 2021 को नंगल चौक स्थित एसबीआई शाखा का चेक जारी किया था। बैंक में लगाने पर यह चेक पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न मिलने पर मामला अदालत पहुंचा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरा की अदालत ने 19 अगस्त 2025 को आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 2 साल के साधारण कारावास और चेक राशि से दोगुनी (19.70 लाख) मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिए थे। मुआवजा न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया था।
दोषी ने इस फैसले को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने सभी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद पाया कि चेक विधिक देनदारी के निपटारे के लिए ही जारी किया गया था। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed