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Kangra News: हेरोइन के साथ पकड़े दोषी को आठ वर्ष की कठोर कैद, एक लाख जुर्माना
Thu, 16 Jul 2026 08:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 16 Jul 2026 08:32 AM IST
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धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) धर्मशाला की अदालत ने 24.62 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आठ वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस थाना इंदौरा में 16 सितंबर 2022 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की टीम मीलवां चौक के पास 15 सितंबर 2022 को गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस टीम को देखकर अजय कुमार निवासी तमोता (डाकघर उल्हेडियां) भागने लगा और उसने अपने हाथ में पकड़ी थैली सड़क के किनारे फेंक दी।
पुलिस ने स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में भाग रहे आरोपी को दबोच लिया। जब फेंकी गई थैली की तलाशी ली गई तो उसमें से एक पुड़िया और एक डिजिटल तराजू बरामद हुआ। जांच करने पर पुड़िया में रखा पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) पाया गया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तौलने पर उसका कुल वजन 24.62 ग्राम निकला।
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पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 26 गवाह पेश किए। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की, जबकि नायब कोर्ट हैरी ने अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस थाना इंदौरा में 16 सितंबर 2022 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की टीम मीलवां चौक के पास 15 सितंबर 2022 को गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस टीम को देखकर अजय कुमार निवासी तमोता (डाकघर उल्हेडियां) भागने लगा और उसने अपने हाथ में पकड़ी थैली सड़क के किनारे फेंक दी।
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पुलिस ने स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में भाग रहे आरोपी को दबोच लिया। जब फेंकी गई थैली की तलाशी ली गई तो उसमें से एक पुड़िया और एक डिजिटल तराजू बरामद हुआ। जांच करने पर पुड़िया में रखा पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) पाया गया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर तौलने पर उसका कुल वजन 24.62 ग्राम निकला।
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पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 26 गवाह पेश किए। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की, जबकि नायब कोर्ट हैरी ने अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया।