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एसओएस: सीसीटीवी की निगरानी में इस दिन से शुरू होंगी पीसीपी कक्षाएं, फुटेज करवानी होगी जमा

अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Jan 2026 01:10 PM IST
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सार

सभी अध्ययन केंद्रों को पीसीपी कक्षाओं की पूरी सीसीटीवी फुटेज 31 मार्च 2026 तक बोर्ड मुख्यालय में जमा करवानी होगी। यदि कोई केंद्र निर्धारित समय में फुटेज जमा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वहां कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं।

SOS: PCP classes to begin from this day under CCTV surveillance, footage to be submitted
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) के 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) कक्षाएं 15 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेंगी। इसका संचालन स्कूल शिक्षा बोर्ड कर रहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार पीसीपी कक्षाओं का आयोजन पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया जाएगा। सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सख्त नियम लागू किए हैं। सभी अध्ययन केंद्रों को पीसीपी कक्षाओं की पूरी सीसीटीवी फुटेज 31 मार्च 2026 तक बोर्ड मुख्यालय में जमा करवानी होगी। यदि कोई केंद्र निर्धारित समय में फुटेज जमा नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वहां कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। ऐसी स्थिति में संबंधित अध्ययन केंद्र की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है। उसके सभी प्रकार के भुगतान रोक दिए जाएंगे।

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कक्षाएं शुरू होने से पहले देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट
पीसीपी कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी अध्ययन केंद्रों को एक विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय को भेजनी होगी। रिपोर्ट में सीसीटीवी निगरानी वाले कक्षों की सूची, विषयवार नियुक्त शिक्षकों का पूरा विवरण तथा पीसीपी कक्षाओं की विस्तृत समयसारिणी शामिल करना अनिवार्य होगा।

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25 नए पंजीकरण केंद्र में जरूरी
पीसीपी कक्षाएं संचालित करने के लिए अध्ययन केंद्र पर न्यूनतम 25 नए विद्यार्थियों का पंजीकरण आवश्यक है। यदि किसी केंद्र पर संख्या 25 से कम होती है तो नजदीकी अध्ययन केंद्र में कक्षाएं चलानी होंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव  डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि   वार्षिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की पीसीपी कक्षाएं लगाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अध्ययन केंद्रों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त 66 कर दी जाएगी। 
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