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Kangra News: अंतिम सुनवाई में किया भुगतान आरोपी को सजा से मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Mon, 13 Apr 2026 01:45 AM IST
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चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पालमपुर गौरव कुमार ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। पालमपुर में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देने के बावजूद सजा में राहत दी है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पालमपुर गौरव कुमार की अदालत में अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपी ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा जताई। इस पर अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए बिना सजा दिए ही मामले का निपटारा कर दिया।
पालमपुर क्षेत्र के दुकानदार ने अदालत में शिकायत दायर की थी कि आरोपी ने वर्ष 2018 में उनसे करीब 62,510 रुपये के कपड़े खरीदे थे। इसमें से कुछ रकम नकद देने के बाद आरोपी पर 47,510 रुपये बकाया रह गए। इस राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने चेक जारी किया, जो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
शिकायतकर्ता की ओर से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान आरोपी ने चेक को खाली बताकर दुरुपयोग का आरोप लगाया, लेकिन वह अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। हालांकि, सजा पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने पूरी बकाया राशि शिकायतकर्ता को अदा कर दी और इस कारण उसे सजा नहीं हुई।
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धर्मशाला। पालमपुर में चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देने के बावजूद सजा में राहत दी है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पालमपुर गौरव कुमार की अदालत में अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपी ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा जताई। इस पर अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए बिना सजा दिए ही मामले का निपटारा कर दिया।
पालमपुर क्षेत्र के दुकानदार ने अदालत में शिकायत दायर की थी कि आरोपी ने वर्ष 2018 में उनसे करीब 62,510 रुपये के कपड़े खरीदे थे। इसमें से कुछ रकम नकद देने के बाद आरोपी पर 47,510 रुपये बकाया रह गए। इस राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने चेक जारी किया, जो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
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शिकायतकर्ता की ओर से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान आरोपी ने चेक को खाली बताकर दुरुपयोग का आरोप लगाया, लेकिन वह अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। हालांकि, सजा पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने पूरी बकाया राशि शिकायतकर्ता को अदा कर दी और इस कारण उसे सजा नहीं हुई।