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Kangra News: दुकानदार को 30 दिन में चुकाने होंगे किराये के 3.90 लाख रुपये

संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 09 Apr 2026 05:42 AM IST
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The shopkeeper will have to pay Rs 3.90 lakh as rent within 30 days.
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धर्मशाला। शहर के मुख्य बाजार में स्थित एक दुकान के किराये का लंबे समय से भुगतान न करने पर अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने किराएदार को 30 दिन के भीतर 3,90,838 रुपये की बकाया राशि चुकाने के आदेश दिए हैं।
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मामले के अनुसार धर्मशाला निवासी दुकान मालिक ने न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2001 से दुकान किराये पर दी थी। मगर वर्ष 2018 से किराएदार ने किराये का भुगतान करना बंद कर दिया था। बार-बार आग्रह के बावजूद न तो बकाया राशि दी जा रही थी और न ही दुकान खाली की जा रही थी।
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कुल 3,90,838 रुपये का किराया बकाया होने पर मालिक ने न्याय की गुहार लगाई थी। अदालत ने दोनों पक्षों के तथ्यों को जांचने के बाद अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि दुकानदार निर्धारित 30 दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तो वह दुकान में अपना काम जारी रख सकता है। हालांकि यदि वह इस अवधि में भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे दुकान खाली करनी होगी और प्रशासन बेदखली की कार्रवाई अमल में लाएगा।
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