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Kangra News: चरस के साथ पकड़े युवक को दो वर्ष एक माह का कठोर कारावास
Thu, 02 Jul 2026 05:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 02 Jul 2026 05:38 AM IST
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धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने वर्ष 2019 के एक चरस बरामदगी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न चुकाने की सूरत में दोषी को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला जनवरी 2019 का है, जब पालमपुर पुलिस थाना की टीम सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुर के समीप गश्त पर थी। इसी दौरान रेन शेल्टर में बैठा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा कर उसे दबोच लिया।
तलाशी लेने पर आरोपी अमित कुमार (निवासी ननाओ, तहसील पालमपुर) की जींस की जेब से रूमाल में लिपटी 221 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके अलावा मौके से एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला, जिसे पुलिस ने सील कर कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए। विशेष अदालत ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर गहन विचार करने के बाद अमित कुमार को दोषी पाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि जांच और विचारण के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।
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जुर्माना न चुकाने की सूरत में दोषी को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला जनवरी 2019 का है, जब पालमपुर पुलिस थाना की टीम सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुर के समीप गश्त पर थी। इसी दौरान रेन शेल्टर में बैठा एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा कर उसे दबोच लिया।
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तलाशी लेने पर आरोपी अमित कुमार (निवासी ननाओ, तहसील पालमपुर) की जींस की जेब से रूमाल में लिपटी 221 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके अलावा मौके से एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला, जिसे पुलिस ने सील कर कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए। विशेष अदालत ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर गहन विचार करने के बाद अमित कुमार को दोषी पाया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि जांच और विचारण के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा।