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Kullu News: हथियार ले जाने और प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी
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जिला दंडाधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने जारी किए आदेश
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने हथियारों को ले जाने व प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कुल्लू में मतदान 26, 28 और 30 मई 2026 को होना है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से रैलियां, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिससे शांति भंग होने और हथियारों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारक अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। संबंधित पुलिस स्टेशन जमा किए गए हथियारों की उचित रसीद प्रदान करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणामों की घोषणा के बाद ये हथियार लाइसेंस धारकों को वापस कर दिए जाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, होमगार्ड और कानून व्यवस्था बनाए रखने या चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
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उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने हथियारों को ले जाने व प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
कुल्लू में मतदान 26, 28 और 30 मई 2026 को होना है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से रैलियां, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिससे शांति भंग होने और हथियारों के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारक अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। संबंधित पुलिस स्टेशन जमा किए गए हथियारों की उचित रसीद प्रदान करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणामों की घोषणा के बाद ये हथियार लाइसेंस धारकों को वापस कर दिए जाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, होमगार्ड और कानून व्यवस्था बनाए रखने या चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
