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Kullu News: मतदाता सूची संबंधी दावे 28 मार्च तक दर्ज करवाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 25 Mar 2026 05:27 AM IST
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किसी भी दावे पर दो अप्रैल तक लिया जाएगा निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों (पुनर्गठन-विभाजन से संबंधित पंचायतों को छोड़कर) में सामान्य निर्वाचन-2026 के लिए एक अप्रैल को अर्हता तिथि मानते हुए अनुपूरक मतदाता सूचियों का निर्माण किया जाएगा।
इस संबंध में पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अवधि 28 मार्च तक निर्धारित की गई है। दावे एवं आपत्तियों पर पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी की ओर से निर्णय दो अप्रैल तक लिया जाएगा। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल रहेगी।
अपीलों पर निर्णय 17 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके अलावा अनुपूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना, किसी प्रकार का दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवश्यक प्रपत्र ग्राम पंचायतों एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे।
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केलांग (लाहौल-स्पीति)। क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों (पुनर्गठन-विभाजन से संबंधित पंचायतों को छोड़कर) में सामान्य निर्वाचन-2026 के लिए एक अप्रैल को अर्हता तिथि मानते हुए अनुपूरक मतदाता सूचियों का निर्माण किया जाएगा।
इस संबंध में पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अवधि 28 मार्च तक निर्धारित की गई है। दावे एवं आपत्तियों पर पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी की ओर से निर्णय दो अप्रैल तक लिया जाएगा। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल रहेगी।
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अपीलों पर निर्णय 17 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके अलावा अनुपूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल को या उससे पूर्व किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना, किसी प्रकार का दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवश्यक प्रपत्र ग्राम पंचायतों एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे।