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Mandi News: साइबर ठगी मामले में हरियाणा का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार हरियाणा निवासी आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत ने पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने आरोपी को वापस जिला जेल भिवानी (हरियाणा) भेजने के निर्देश दिए हैं, जहां वह पहले से एक अन्य आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है।
साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में 16 फरवरी 2026 को दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि साइबर ठगी से जुड़े पांच लाख रुपये आरोपी सूरज उर्फ मोनू के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। आरोपी उस समय हरियाणा के जिला जेल भिवानी में एक अन्य मामले में बंद था। मंडी पुलिस ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उसे 3 अगस्त को इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की।
बुधवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी से आवश्यक पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब आगे पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। अदालत ने मामले की जांच की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरोपी को 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। साथ ही उसकी जमानत याचिका पर भी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई तय की गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार हरियाणा निवासी आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी की अदालत ने पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने आरोपी को वापस जिला जेल भिवानी (हरियाणा) भेजने के निर्देश दिए हैं, जहां वह पहले से एक अन्य आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है।
साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में 16 फरवरी 2026 को दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि साइबर ठगी से जुड़े पांच लाख रुपये आरोपी सूरज उर्फ मोनू के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। आरोपी उस समय हरियाणा के जिला जेल भिवानी में एक अन्य मामले में बंद था। मंडी पुलिस ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उसे 3 अगस्त को इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया और तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की।
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बुधवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी से आवश्यक पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब आगे पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। अदालत ने मामले की जांच की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरोपी को 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। साथ ही उसकी जमानत याचिका पर भी 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई तय की गई है।
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