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Mandi News: चरस बरामदगी के मामले में आरोपियों की जमानत रद्द

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 11:41 AM IST
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Bail of accused in hashish seizure case cancelled
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मंडी। सुंदरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आए 1.174 किलोग्राम चरस तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि मामला वाणिज्यिक मात्रा का है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।
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मामले के तथ्यों के अनुसार यह मामला 22 सितंबर 2025 का है, जब पुलिस ने सुंदरनगर-बिलासपुर फोरलेन पर नाके के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका था। कार में सवार पांच युवकों की तलाशी लेने पर लैपटॉप बैग से 1.174 किलो चरस बरामद हुई थी।
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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोलन की एक यूनिवर्सिटी से कुल्लू घूमने गए थे और वहीं से चरस खरीदकर ला रहे थे। जांच के दौरान कुल्लू निवासी रेवत राम का नाम सप्लायर के रूप में सामने आया, जिसके खाते में गूगल पे के माध्यम से 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
पांचों आरोपियों ने अदालत में दलील दी कि उनके पास से व्यक्तिगत तौर पर कोई बरामदगी नहीं हुई और वे निर्दोष हैं। अदालत ने माना कि सभी आरोपी एक ही साजिश और आपराधिक गतिविधि का हिस्सा हैं। चूंकि मामला वाणिज्यिक मात्रा का है, इसलिए प्रथम दृष्टया आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। संवाद
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