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Mandi News: चिट्टा कारोबारियों को पंचायत की सुविधाओं से किया जाएगा वंचित

Mon, 27 Jul 2026 07:03 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2026 07:03 PM IST
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'Chitta' (synthetic drug) dealers will be deprived of Panchayat facilities.
बलद्वाड़ा (मंडी)। कशमैला पंचायत में अब चिट्टा खरीदने या बेचने वालों को पंचायत की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम सभा ने नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। रविवार को प्रधान नरेंद्र पाल (काकू) की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में पंचायत की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सबसे अहम निर्णय नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने से जुड़ा रहा। ग्राम सभा ने तय किया कि पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चिट्टा खरीदते या बेचते हुए पाया गया तो उसे पंचायत की ओर से मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले फेरीवालों, भीख मांगने वालों और सामान बेचने वालों के पंचायत क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया। बाहरी राज्यों से आने वाले मिस्त्रियों और मजदूरों के लिए पुलिस थाना हटली से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संवाद
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