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Mandi News: सांबल में बिना चेतावनी चित्र सिगरेट, हुक्का, विदेशी सिगार जब्त
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पंडोह क्षेत्र के सांबल में पकड़े गए तंबाकू उत्पाद को सील करती खाद्य सुरक्षा अधिकारी। स्त्रोत-
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मंडी। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने वीरवार को पंडोह के समीप सांबल में अनियमितताओं पर कार्रवाई की। विभागीय टीम ने कोटपा एक्ट के तहत बिना चेतावनी चित्र बिक रही सिगरेट समेत अनियमितताओं पर कार्रवाई की। विभागीय टीम ने बिना चेतावनी चित्र बिक रही सिगरेट, विदेशी सिगार, खुली सिगरेट, हुक्का को जब्त कर लिया है।
पंडोह के समीप सांबल क्षेत्र में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी कर विभिन्न ब्रांडों की बिना चेतावनी चित्र वाली सिगरेट के आठ होलसेल पैक पकड़े। इसके अतिरिक्त खुली सिगरेट, पुरानी चेतावनी चित्र वाली सिगरेट के चार डिब्बियां मिलीं, जिन्हें मौके पर ही सीज कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने हुक्का सेट, दो होलसेल पैक विदेशी सिगार, लटकाए हुए लाइटर भी मिले। नियमानुसार यह सब नहीं बेचे जा सकते हैं और न ही लाइटर लटकाकर प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
विभागीय टीम को दुकान पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु को तंबाकू न बेचने के अलावा निर्धारित चेतावनी बोर्ड भी नहीं मिले। इस पर टीम ने कोटपा एक्ट की धारा चार के तहत छह चालान काटे और कुल 3800 रुपये जुर्माना वसूला। बता दें कि सिगरेट पर निर्धारित चित्र चेतावनी होना जरूरी है। यह नए मानकों के अनुसार ही हाेनी चाहिए ताकि लोगों को धूम्रपान से कैंसर होने बारे पता चल सके, लेकिन सांबल में बिना चित्र चेतावनी वाली सिगरेट बिक रही थी।
उधर, विभागीय सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई गई है। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया है कि नियमों के अनुसार ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री करें। नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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पंडोह के समीप सांबल क्षेत्र में पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी कर विभिन्न ब्रांडों की बिना चेतावनी चित्र वाली सिगरेट के आठ होलसेल पैक पकड़े। इसके अतिरिक्त खुली सिगरेट, पुरानी चेतावनी चित्र वाली सिगरेट के चार डिब्बियां मिलीं, जिन्हें मौके पर ही सीज कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने हुक्का सेट, दो होलसेल पैक विदेशी सिगार, लटकाए हुए लाइटर भी मिले। नियमानुसार यह सब नहीं बेचे जा सकते हैं और न ही लाइटर लटकाकर प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
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विभागीय टीम को दुकान पर धूम्रपान निषेध, 18 वर्ष से कम आयु को तंबाकू न बेचने के अलावा निर्धारित चेतावनी बोर्ड भी नहीं मिले। इस पर टीम ने कोटपा एक्ट की धारा चार के तहत छह चालान काटे और कुल 3800 रुपये जुर्माना वसूला। बता दें कि सिगरेट पर निर्धारित चित्र चेतावनी होना जरूरी है। यह नए मानकों के अनुसार ही हाेनी चाहिए ताकि लोगों को धूम्रपान से कैंसर होने बारे पता चल सके, लेकिन सांबल में बिना चित्र चेतावनी वाली सिगरेट बिक रही थी।
उधर, विभागीय सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई गई है। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया है कि नियमों के अनुसार ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री करें। नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।