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Mandi News: पत्नी के परित्याग और क्रूरता पर पति को मिला तलाक
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अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सरकाघाट की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सरकाघाट की अदालत ने पत्नी की ओर से परित्याग और क्रूरता को आधार मानते हुए पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने एकतरफा सुनवाई में विवाह को भंग करने का आदेश पारित किया।
मामले के तथ्याें के अनुसार विवाह 17 फरवरी 2022 को हुआ था और कोई संतान नहीं हुई। 29 जुलाई 2022 को पत्नी कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। अगले दिन फोन पर उसने स्वयं घर छोड़ने की बात कही, जिसके बाद पुलिस चौकी संधोल में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जांच के दौरान सितंबर 2022 में पत्नी को जीरकपुर के एक होटल में दूसरे व्यक्ति के साथ पाया गया। उसने पुलिस के सामने स्पष्ट किया कि वह अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के साथ रह रही है और पति के साथ नहीं जाना चाहती।
अदालत ने पाया कि पत्नी बिना उचित कारण के पति को छोड़कर चली गई और साथ रहने से इंकार किया, जिससे पति को मानसिक पीड़ा हुई। इसे परित्याग और क्रूरता मानते हुए अदालत ने तलाक की डिक्री पारित कर दी।
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मंडी। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सरकाघाट की अदालत ने पत्नी की ओर से परित्याग और क्रूरता को आधार मानते हुए पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने एकतरफा सुनवाई में विवाह को भंग करने का आदेश पारित किया।
मामले के तथ्याें के अनुसार विवाह 17 फरवरी 2022 को हुआ था और कोई संतान नहीं हुई। 29 जुलाई 2022 को पत्नी कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। अगले दिन फोन पर उसने स्वयं घर छोड़ने की बात कही, जिसके बाद पुलिस चौकी संधोल में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जांच के दौरान सितंबर 2022 में पत्नी को जीरकपुर के एक होटल में दूसरे व्यक्ति के साथ पाया गया। उसने पुलिस के सामने स्पष्ट किया कि वह अपनी इच्छा से उस व्यक्ति के साथ रह रही है और पति के साथ नहीं जाना चाहती।
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अदालत ने पाया कि पत्नी बिना उचित कारण के पति को छोड़कर चली गई और साथ रहने से इंकार किया, जिससे पति को मानसिक पीड़ा हुई। इसे परित्याग और क्रूरता मानते हुए अदालत ने तलाक की डिक्री पारित कर दी।

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