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Mandi News: आज दोपहर 3 बजे से 48 घंटे तक सार्वजनिक सभाओं पर रोक

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 12:41 AM IST
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Public gatherings prohibited for 48 hours from 3 pm today
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नगर निगम मंडी के चुनाव-2026 के चलते अधिसूचना जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम मंडी चुनाव-2026 के मद्देनज़र जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 24(2) के अनुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा, जुलूस या अन्य प्रचार गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा। साथ ही सिनेमाघर, टीवी, संगीत, नाटक या किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार भी प्रतिबंधित रहेगा। मतदान 17 मई को होगा, इसलिए यह प्रतिबंध 15 मई दोपहर 3 बजे से 17 मई दोपहर 3 बजे तक नगर निगम मंडी क्षेत्र में लागू रहेगा। आदेशों के पालन के लिए एसडीएम मंडी सदर और बल्ह को निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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