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Mandi News: पनीर के छह नमूने फेल, पांच में तेल की मिलावट और एक में फैट कम मिला
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एपल जूस, विनेगर और शहद के नमूने भी पाए गए मिस ब्रांडेड
कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मंडी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में कई उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभागीय जांच में सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, बगस्याड़ और पनारसा क्षेत्रों से एकत्र किए गए पनीर के छह नमूने फेल पाए गए हैं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार छह में से पांच पनीर के नमूनों में बीआर रीडिंग निर्धारित मानक 42 से 44 के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें दूध वसा (मिल्क फैट) के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वसा, यानी तेल की मिलावट पाई गई है। वहीं, एक नमूने में निर्धारित मानक से कम फैट पाया गया। इन सभी छह नमूनों को सब-स्टैंडर्ड श्रेणी में रखा गया है।
इसके अलावा नगवाईं और झीड़ी क्षेत्र से लिए गए एपल जूस, एपल विनेगर तथा ब्लैक फॉरेस्ट हनी के नमूने भी जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन्हें मिस ब्रांडेड घोषित किया गया है, क्योंकि पैकेटबंद उत्पादों पर आवश्यक जानकारी अंकित नहीं थी।
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खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमित रूप से नमूने लेकर जांच करवाई जा रही है। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मंडी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में कई उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभागीय जांच में सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, बगस्याड़ और पनारसा क्षेत्रों से एकत्र किए गए पनीर के छह नमूने फेल पाए गए हैं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार छह में से पांच पनीर के नमूनों में बीआर रीडिंग निर्धारित मानक 42 से 44 के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें दूध वसा (मिल्क फैट) के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वसा, यानी तेल की मिलावट पाई गई है। वहीं, एक नमूने में निर्धारित मानक से कम फैट पाया गया। इन सभी छह नमूनों को सब-स्टैंडर्ड श्रेणी में रखा गया है।
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इसके अलावा नगवाईं और झीड़ी क्षेत्र से लिए गए एपल जूस, एपल विनेगर तथा ब्लैक फॉरेस्ट हनी के नमूने भी जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन्हें मिस ब्रांडेड घोषित किया गया है, क्योंकि पैकेटबंद उत्पादों पर आवश्यक जानकारी अंकित नहीं थी।
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