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Rampur Bushahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 साल कारावास, 5 हजार जुर्माना
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. जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
. शराब के नशे में नाबालिग के साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने कर रहा था गलत काम
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को न्यायालय ने 20 साल के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी एक मेले के दौरान 6 साल की बच्ची के साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने गलत काम करने का प्रयास कर रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बुधवार को आरोपी राजस्थान के जिला राजसामंद, राज्यावास, नावालपुरा गांव निवासी एवं वर्तमान में शिमला जिला के रामपुर तहसील, झाकड़ी, रेहड़ी मार्केट निवासी 45 वर्षीय रोशन लाल बंजारा को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी घोषित किया और सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी रोशन लाल अपना आइसक्रीम बेचने का ठेला पीड़िता की माता की मनियारी की दुकान के साथ लगाता था। 3 अक्तूबर 2025 को पीड़िता जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, अपने भाई के साथ अपनी दुकान के सामने खेल रही थी। इसी बीच आरोपी रोशन लाल पीड़िता की माता की दुकान के पास आया और पीड़िता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने से अपने ठेले पर ले गया। उस समय पीड़िता की माता अपनी दुकान पर ग्राहक को सामान बेचने में व्यस्त थी। जब पीड़िता की मां अपनी बच्ची को लेने आइसक्रीम के ठेले पर गई, तो उसने देखा कि आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता की माता ने आरोपी को धक्का देकर किनारे किया। उस वक्त आरोपी ने शराब पी रखी थी। इसके बाद पीड़िता की माता पुलिस थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच की और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने कुल 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए और उसे सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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. शराब के नशे में नाबालिग के साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने कर रहा था गलत काम
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को न्यायालय ने 20 साल के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी एक मेले के दौरान 6 साल की बच्ची के साथ आइसक्रीम खिलाने के बहाने गलत काम करने का प्रयास कर रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बुधवार को आरोपी राजस्थान के जिला राजसामंद, राज्यावास, नावालपुरा गांव निवासी एवं वर्तमान में शिमला जिला के रामपुर तहसील, झाकड़ी, रेहड़ी मार्केट निवासी 45 वर्षीय रोशन लाल बंजारा को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी घोषित किया और सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी रोशन लाल अपना आइसक्रीम बेचने का ठेला पीड़िता की माता की मनियारी की दुकान के साथ लगाता था। 3 अक्तूबर 2025 को पीड़िता जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, अपने भाई के साथ अपनी दुकान के सामने खेल रही थी। इसी बीच आरोपी रोशन लाल पीड़िता की माता की दुकान के पास आया और पीड़िता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने से अपने ठेले पर ले गया। उस समय पीड़िता की माता अपनी दुकान पर ग्राहक को सामान बेचने में व्यस्त थी। जब पीड़िता की मां अपनी बच्ची को लेने आइसक्रीम के ठेले पर गई, तो उसने देखा कि आरोपी पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता की माता ने आरोपी को धक्का देकर किनारे किया। उस वक्त आरोपी ने शराब पी रखी थी। इसके बाद पीड़िता की माता पुलिस थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच की और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने कुल 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए और उसे सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।