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Sirmour News: बड़ा चौक में 5 फीट रास्ते पर निर्माण विवाद में अपीलें खारिज

Sun, 12 Jul 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 11:58 PM IST
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appeal kharij in 5 feet rasta issues of bada chock
नाहन। शहर के बड़ा चौक क्षेत्र में 5 फीट चौड़े रास्ते को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनीता शर्मा की दोनों सिविल अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत के 31 मार्च 2020 के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि संबंधित रास्ते पर वादी कमल प्रकाश का आवागमन का अधिकार सुरक्षित रहेगा और उस पर किसी प्रकार का निर्माण या प्रोजेक्शन (कैनोपी) नहीं किया जा सकता।
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मामला बड़ा चौक, नाहन स्थित एक मार्ग को लेकर था। कमल प्रकाश ने आरोप लगाया था कि सुनीता शर्मा स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कर रास्ते पर अतिक्रमण करना चाहती हैं। वहीं, सुनीता शर्मा का कहना था कि वह केवल अपने मकान की सुरक्षा के लिए लगभग 9 से 10 फीट की ऊंचाई पर कैनोपी बनाना चाहती थीं और इससे रास्ते के उपयोग में कोई बाधा नहीं आएगी। अदालत ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद पाया कि संबंधित रास्ता वादी के आवागमन के लिए वैध रूप से उपलब्ध है और उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने दोनों अपीलें खारिज कर निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि कर दी।-------
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