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Sirmour News: नशीली दवाओं के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 11:55 PM IST
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bail petition rejected
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नाहन (सिरमौर)। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े मामले में अदालत ने तहसील पांवटा साहिब निवासी गीता राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 21 जून 2025 को पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। पुलिस टीम ने गोविंद घाट में आरोपी नरेंद्र कुमार और गोविंद राम के कब्जे से प्रतिबंधित 2,386 कैप्सूल और 596 गोलियां बरामद की थीं। आरोपी कोई लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सका। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस जांच के दौरान मुंशी राम और गीता राम को भी गिरफ्तार किया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि नशे के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे आरोपी को जमानत देना समाज के हित में नहीं होगा। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी। संवाद
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