सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   court decession sirmour

Sirmour News: चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद, 1.50 लाख जुर्माने की सजा बरकरार

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
court decession sirmour
विज्ञापन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी की अपील की खारिज
Trending Videos

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल के साधारण कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है।
अंशुल (शिकायतकर्ता) और रवि दत्त (दोषी) के बीच पुराने दोस्ताना संबंध थे। सितंबर 2022 में रवि दत्त ने जरूरत पड़ने पर अंशुल से 1.50 लाख रुपये उधार लिए। इस राशि के भुगतान के लिए रवि ने दिसंबर 2022 को एक चेक दिया था। जब अंशुल ने चेक बैंक में लगाया, तो वह खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर अंशुल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोषी रवि दत्त ने अपनी अपील में तर्क दिया था कि उसने केवल 10,000 रुपये लिए थे जो लौटा दिए हैं और चेक केवल सुरक्षा के तौर पर दिया गया था। अदालत ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत अगर चेक पर हस्ताक्षर सही हैं, तो यह माना जाता है कि वह कर्ज चुकाने के लिए ही दिया गया है। आरोपी यह साबित करने में विफल रहा कि उसने पैसे लौटा दिए हैं या चेक किसी अन्य उद्देश्य से दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed