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Sirmour News: अदालत 2
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मुआवजे की राशि जमा करने के लिए मिला अंतिम अवसर
नाहन। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।
पांवटा साहिब निवासी प्रीत सिंह के खिलाफ वर्ष 2020 में चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 माह की कैद और 3.20 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया था। बाद में, अदालत ने 29 जनवरी 2026 की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए आरोपी को दो माह के भीतर 30,000 रुपये का जमानती बांड भरने और मुआवजे की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, आरोपी समय सीमा के भीतर इन शर्तों का पालन नहीं कर पाया। उसने अदालत में अर्जी दाखिल कर बताया कि व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण वह निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कर सका। इसे विशेष परिस्थिति मानते हुए अदालत ने उसे एक अंतिम अवसर देने का निर्णय दिया।
संवाद
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नाहन। चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।
पांवटा साहिब निवासी प्रीत सिंह के खिलाफ वर्ष 2020 में चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 माह की कैद और 3.20 लाख रुपये मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया था। बाद में, अदालत ने 29 जनवरी 2026 की सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए आरोपी को दो माह के भीतर 30,000 रुपये का जमानती बांड भरने और मुआवजे की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, आरोपी समय सीमा के भीतर इन शर्तों का पालन नहीं कर पाया। उसने अदालत में अर्जी दाखिल कर बताया कि व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण वह निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कर सका। इसे विशेष परिस्थिति मानते हुए अदालत ने उसे एक अंतिम अवसर देने का निर्णय दिया।
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