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Sirmour News: अदालत 4
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सड़क दुर्घटना का आरोप दोषमुक्त
नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने आरोपी राम चंद्र को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला 12 दिसंबर 2020 को संगड़ाह थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता अमर सिंह के मुताबिक खेगवा के पास रात 10:30 बजे एक वाहन खाई में गिर गया। मौके पर जाकर देखा तो दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर बाद ही इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी कर दिया।
संवाद
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नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने आरोपी राम चंद्र को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला 12 दिसंबर 2020 को संगड़ाह थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता अमर सिंह के मुताबिक खेगवा के पास रात 10:30 बजे एक वाहन खाई में गिर गया। मौके पर जाकर देखा तो दो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर बाद ही इन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी कर दिया।
संवाद