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Sirmour News: अदालत 5
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स्मैक तस्करी के दोषी को 4 साल का कठोर कारावास
- बहराल क्षेत्र में पकड़ा था 12.18 ग्राम चिट्टा, विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने सुनाया फैसला
- अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 13 गवाहों के बयान किए दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)।
हेरोइन तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने सभी गवाहों और बयानों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दो माह की अतिरिक्त साधारण कैद को भुगतना होगा।
यह मामला 5 सितंबर 2021 को पांवटा साहिब थाना का है। पुलिस हेड कांस्टेबल जगमोहन को सूचना मिली थी पांवटा साहिब निवासी मुंतजिर चिट्टा बेचता है और एक वाहन में यमुनानगर से बहराल की तरफ आ रहा है। इसी आधार पर पुलिस की टीम ने बहराल टोल में नाकाबंदी की थी। पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। रात 9.55 बजे टीम ने यमुनानगर की तरफ से आ रहे हरियाणा नंबर के मोटरसाइकिल को चेकिंग के लिए रोका।
इसी दौरान आरोपी की तलाशी के दौरान कब्जे से एक कुरकुरे का पैकेट बरामद हुआ। इसके अंदर से स्मैक (हेरोइन) बरामद हुई। तोलने पर यह 12.18 ग्राम निकली। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की जांच की। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाहों ने क्रॉस-एक्जामिनेशन में रिकवरी स्वीकार की। साथ ही, आधिकारिक गवाहों के बयान, फोटो-वीडियो और दस्तावेजों से रिकवरी पूरी तरह साबित हुई है। अदालत ने कहा कि नशा समाज के लिए गंभीर खतरा है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज को बर्बाद करता है।
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- अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 13 गवाहों के बयान किए दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)।
हेरोइन तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने सभी गवाहों और बयानों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दो माह की अतिरिक्त साधारण कैद को भुगतना होगा।
यह मामला 5 सितंबर 2021 को पांवटा साहिब थाना का है। पुलिस हेड कांस्टेबल जगमोहन को सूचना मिली थी पांवटा साहिब निवासी मुंतजिर चिट्टा बेचता है और एक वाहन में यमुनानगर से बहराल की तरफ आ रहा है। इसी आधार पर पुलिस की टीम ने बहराल टोल में नाकाबंदी की थी। पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। रात 9.55 बजे टीम ने यमुनानगर की तरफ से आ रहे हरियाणा नंबर के मोटरसाइकिल को चेकिंग के लिए रोका।
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इसी दौरान आरोपी की तलाशी के दौरान कब्जे से एक कुरकुरे का पैकेट बरामद हुआ। इसके अंदर से स्मैक (हेरोइन) बरामद हुई। तोलने पर यह 12.18 ग्राम निकली। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की जांच की। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाहों ने क्रॉस-एक्जामिनेशन में रिकवरी स्वीकार की। साथ ही, आधिकारिक गवाहों के बयान, फोटो-वीडियो और दस्तावेजों से रिकवरी पूरी तरह साबित हुई है। अदालत ने कहा कि नशा समाज के लिए गंभीर खतरा है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज को बर्बाद करता है।