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Sirmour News: अदालत 3 .
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सड़क दुर्घटना का आरोप दोषमुक्त
नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने तहसील नौहराधार निवासी रवि पाल को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला 20 जुलाई 2022 को राजगढ़ थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता दिनेश के मुताबिक नौहराधार से राजगढ़ की तरफ आ रही एक कार उसके घर से टकरा गई। इस घटना में 4 व्यक्ति घायल हुए थे। बाद में इन्हें अस्पताल में उपचार दिया गया था। साथ ही, पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। आरोप था कि आरोपी की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व 5 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराध के आरोपों से बरी किया कर दिया।
संवाद
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नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने तहसील नौहराधार निवासी रवि पाल को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला 20 जुलाई 2022 को राजगढ़ थाना में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता दिनेश के मुताबिक नौहराधार से राजगढ़ की तरफ आ रही एक कार उसके घर से टकरा गई। इस घटना में 4 व्यक्ति घायल हुए थे। बाद में इन्हें अस्पताल में उपचार दिया गया था। साथ ही, पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। आरोप था कि आरोपी की तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व 5 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराध के आरोपों से बरी किया कर दिया।
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