{"_id":"696f8a0e152e20c9a3064883","slug":"court-news-5-nahan-news-c-177-1-nhn1017-170120-2026-01-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: अदालत 5","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: अदालत 5
विज्ञापन
विज्ञापन
सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत
मामले में चालक बरी, सजा रद्द
नाहन (सिरमौर)। करीब 13 साल पुराने सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए ट्रक चालक को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
यह मामला 12 अक्तूबर 2013 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। लिंक रोड मेलियों पर एक ट्रक की चपेट में आने से गंगा राम की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर निचली अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की गई। 30 दिसंबर 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (निचली अदालत) ने पांवटा साहिब निवासी गणेश कुमार (45) को तीन महीने की सजा और 5,000 जुर्माना लगाया था। इसी फैसले के विरुद्ध उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील की थी।
संवाद
Trending Videos
मामले में चालक बरी, सजा रद्द
नाहन (सिरमौर)। करीब 13 साल पुराने सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए ट्रक चालक को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
यह मामला 12 अक्तूबर 2013 में पांवटा साहिब थाना में दर्ज है। लिंक रोड मेलियों पर एक ट्रक की चपेट में आने से गंगा राम की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर निचली अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 10 गवाहों की जांच की गई। 30 दिसंबर 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (निचली अदालत) ने पांवटा साहिब निवासी गणेश कुमार (45) को तीन महीने की सजा और 5,000 जुर्माना लगाया था। इसी फैसले के विरुद्ध उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अपील की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद