{"_id":"6a2819267e00868eae0623f2","slug":"court-news-5-nahan-news-c-177-1-nhn1017-180581-2026-06-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: अदालत 5","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: अदालत 5
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
आपराधिक मामले में यूपी के व्यक्ति को मिली जमानत
नाहन। विशेष न्यायाधीश ने एक आपराधिक मामले में जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उत्तरप्रदेश के जिला एटा निवासी प्रेमबीर सिंह को रिहा किया है। अदालत ने उसे 2 लाख के व्यक्तिगत बांड और उतनी ही राशि का जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत दी है। यह मामला हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रेमबीर सिंह के बीच का है। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमानत शर्तों के तहत प्रेमबीर को गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा। साथ ही, सात दिन से अधिक अनुपस्थिति पर सूचना देना और हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। इसके अलावा जमानत नियमों और उल्लंघन की स्थिति में पुलिस को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।
संवाद
नाहन। विशेष न्यायाधीश ने एक आपराधिक मामले में जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उत्तरप्रदेश के जिला एटा निवासी प्रेमबीर सिंह को रिहा किया है। अदालत ने उसे 2 लाख के व्यक्तिगत बांड और उतनी ही राशि का जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत दी है। यह मामला हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रेमबीर सिंह के बीच का है। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जमानत शर्तों के तहत प्रेमबीर को गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा। साथ ही, सात दिन से अधिक अनुपस्थिति पर सूचना देना और हर सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। इसके अलावा जमानत नियमों और उल्लंघन की स्थिति में पुलिस को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।
संवाद