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Sirmour News: अदालत 7
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ऑटो रिक्शा चालक को मिलेगा 1.95 लाख रुपये मुआवजा
- 27 जुलाई 2019 का मामला, एमएसीटी कपिल शर्मा ने सुनाया फैसला
- तारुवाला के पास कार की टक्कर से पीड़ित रविंद्र कुमार को आई थी चोंटें
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। कार चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में पीड़ित रविंद्र कुमार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 1.95 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा ने सुनाया। आदेश दिया है कि 1,95,931 रुपये की मुआवजा राशि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंथाघाटी, शिमला को भुगतान अदा करनी होगी। साथ ही, याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मामला 27 जुलाई 2019 का है। तहसील पांवटा साहिब के वार्ड नंबर-3 निवासी रविंद्र कुमार तारुवाला से ऑटो रिक्शा चल रहे थे। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक कार ने उनकी ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में बाएं पैर सहित कई जगहों से हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। हादसे के बाद घायल का अस्पताल में उपचार चला। पुलिस ने भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि हादसे के समय चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इससे बीमा कंपनी की जिम्मेदारी बनती है।
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- 27 जुलाई 2019 का मामला, एमएसीटी कपिल शर्मा ने सुनाया फैसला
- तारुवाला के पास कार की टक्कर से पीड़ित रविंद्र कुमार को आई थी चोंटें
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। कार चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में पीड़ित रविंद्र कुमार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 1.95 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा ने सुनाया। आदेश दिया है कि 1,95,931 रुपये की मुआवजा राशि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंथाघाटी, शिमला को भुगतान अदा करनी होगी। साथ ही, याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मामला 27 जुलाई 2019 का है। तहसील पांवटा साहिब के वार्ड नंबर-3 निवासी रविंद्र कुमार तारुवाला से ऑटो रिक्शा चल रहे थे। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक कार ने उनकी ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में बाएं पैर सहित कई जगहों से हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। हादसे के बाद घायल का अस्पताल में उपचार चला। पुलिस ने भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि हादसे के समय चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इससे बीमा कंपनी की जिम्मेदारी बनती है।
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