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Sirmour News: अदालत 4
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चेक बाउंस के मामले में दोषी को तीन माह की कैद
नाहन। अदालत ने 11 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद की सजा और 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान शिलाई निवासी बाबू कुमार के तौर पर हुई है। दोषी ने साल 2015 में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण वितरण प्रणाली (एलडीएस) के उद्देश्य से 3 लाख रुपये का लोन लिया था।
बैंक के मुताबिक दोषी के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि दोषी ने सितंबर 2015 में ऋण वितरण प्रणाली (एलडीएस) के उद्देश्य से लोन की मांग को लेकर उनके बैंक से संपर्क किया था। सभी औपचारिकताओं को पूरा कर 25 मई 2015 को दोषी को 3 रुपये का चेक जारी किया गया था, लेकिन ऋण की नियमित किश्तें नहीं चुकाई गई और बकाया राशि 58,641 रुपये हो गई। बैंक ने दोषी की तरफ से दिए गए चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। बैंक ने दोषी को नोटिस भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बैंक की तरफ से अदालत में शिकायत दी गई थी।
संवाद
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नाहन। अदालत ने 11 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह कैद की सजा और 63 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान शिलाई निवासी बाबू कुमार के तौर पर हुई है। दोषी ने साल 2015 में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण वितरण प्रणाली (एलडीएस) के उद्देश्य से 3 लाख रुपये का लोन लिया था।
बैंक के मुताबिक दोषी के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि दोषी ने सितंबर 2015 में ऋण वितरण प्रणाली (एलडीएस) के उद्देश्य से लोन की मांग को लेकर उनके बैंक से संपर्क किया था। सभी औपचारिकताओं को पूरा कर 25 मई 2015 को दोषी को 3 रुपये का चेक जारी किया गया था, लेकिन ऋण की नियमित किश्तें नहीं चुकाई गई और बकाया राशि 58,641 रुपये हो गई। बैंक ने दोषी की तरफ से दिए गए चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। बैंक ने दोषी को नोटिस भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बैंक की तरफ से अदालत में शिकायत दी गई थी।
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