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Sirmour News: आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपियों को मिली जमानत

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 11:58 PM IST
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bail to accused by court
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नाहन। जिला मुख्यालय नाहन में दंगा और मारपीट के मामले के चार आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय गौरव महाजन ने आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इनमें हरियाणा के तहसील छछरौली निवासी विशाल, साबिर, रवि और रोहित शामिल हैं। यह मामला 26 जनवरी 2026 की शाम का है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 332(C), 351(3), 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता याकूब के अनुसार वह अपने दादा के साथ दुकान में बैठा था। शाम 7:45 बजे एक कार उसकी दुकान के बाहर रुकी। इसी दौरान करीब पांच युवक कार से डंडे और हॉकी लेकर बाहर उतरे और दादा पर हमला करना शुरू कर दिया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है और वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को एसीजेएम/जेएमएफसी की संतुष्टि के लिए 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि शर्तों का उल्लंघन पर जमानत खारिज कर दी जाएगी।
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