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Sirmour News: अदालत 4
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प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के दोषी को 10 साल कैद
- साल 2019 में नाहन थाना का मामला, कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
- एसआईयू टीम ने पुच्ची पैट्री मोड़ में आरोपी से बरामद किए थे 750 कैप्सूल
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)।
प्रतिबंधित दवा की गोलियों की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने तहसील नाहन निवासी हरिचंद को यह सजा सुनाई है।
यह मामला 9 जुलाई 2019 में नाहन थाना में दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एसआईयू टीम ने पुच्ची पैट्री बड़ा मोड़ के पास नाका लगाया था। इसी दौरान कोटड़ी क्षेत्र से दिल्ली गेट की तरफ आ रही एक कार को तलाशी के लिए रोका गया। इसमें आरोपी सवार था। इसके कब्जे से तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवा के 750 कैप्सूल बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। अदालत में चालान पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने के लिए 18 गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि नशीली दवाइयां रखने का आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होता है। अदालत ने आरोपी को दंडनीय अपराध के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
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- एसआईयू टीम ने पुच्ची पैट्री मोड़ में आरोपी से बरामद किए थे 750 कैप्सूल
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)।
प्रतिबंधित दवा की गोलियों की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने तहसील नाहन निवासी हरिचंद को यह सजा सुनाई है।
यह मामला 9 जुलाई 2019 में नाहन थाना में दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एसआईयू टीम ने पुच्ची पैट्री बड़ा मोड़ के पास नाका लगाया था। इसी दौरान कोटड़ी क्षेत्र से दिल्ली गेट की तरफ आ रही एक कार को तलाशी के लिए रोका गया। इसमें आरोपी सवार था। इसके कब्जे से तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवा के 750 कैप्सूल बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। अदालत में चालान पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामला साबित करने के लिए 18 गवाहों के बयान दर्ज किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि नशीली दवाइयां रखने का आरोप साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध होता है। अदालत ने आरोपी को दंडनीय अपराध के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
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