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Solan News: हिमुडा की जमीन से अवैध कब्जे हटाने के आदेश, नगर परिषद को 15 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट
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हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने नगर परिषद परवाणू को जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू (सोलन)। हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हिमुडा) की भूमि पर अवैध कब्जों और बिना अनुमति निर्माण को हटाने के निर्देश नगर परिषद परवाणू को जारी किए गए हैं। हिमुडा की सहायता से नगर परिषद को 15 दिनों में कब्जे हटाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि कब्जा हटाने और निर्माण ध्वस्त करने के कार्य तुरंत शुरू किए जाएं। अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे हटाने का जिम्मा हिमुडा को सौंपा गया है। अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देश में हिमुडा डिवीजन परवाणू के अधिशासी अभियंता के पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट ने हिमुडा भूमि से अवैध कब्जे हटाने, बिना अनुमति निर्माण ध्वस्त करने, निर्धारित वेंडिंग जोन से बाहर बैठे पंजीकृत वेंडरों को हटाने और सड़कों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण समाप्त करने के आदेश दिए हैं। राहुल जैन ने नगर परिषद को सभी पंजीकृत रेहड़ी वालों को निर्धारित वेंडिंग स्थलों पर शिफ्ट करने और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि परिषद की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और हाईकोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित समयावधि के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।
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परवाणू (सोलन)। हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हिमुडा) की भूमि पर अवैध कब्जों और बिना अनुमति निर्माण को हटाने के निर्देश नगर परिषद परवाणू को जारी किए गए हैं। हिमुडा की सहायता से नगर परिषद को 15 दिनों में कब्जे हटाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि कब्जा हटाने और निर्माण ध्वस्त करने के कार्य तुरंत शुरू किए जाएं। अगर कोई व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे हटाने का जिम्मा हिमुडा को सौंपा गया है। अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देश में हिमुडा डिवीजन परवाणू के अधिशासी अभियंता के पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट ने हिमुडा भूमि से अवैध कब्जे हटाने, बिना अनुमति निर्माण ध्वस्त करने, निर्धारित वेंडिंग जोन से बाहर बैठे पंजीकृत वेंडरों को हटाने और सड़कों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण समाप्त करने के आदेश दिए हैं। राहुल जैन ने नगर परिषद को सभी पंजीकृत रेहड़ी वालों को निर्धारित वेंडिंग स्थलों पर शिफ्ट करने और भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि परिषद की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और हाईकोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित समयावधि के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।