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Una News: प्रत्याशियों को आपराधिक और संपत्ति का देना होगा पूरा ब्योरा

संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 30 Apr 2026 06:51 AM IST
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Candidates will have to provide complete details of criminal and property records.
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दौलतपुर चौक (ऊना)। नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। नामांकन भरने वाले हर उम्मीदवार को अब शपथ-पत्र के माध्यम से अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा।
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जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्याशी को यह बताना होगा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं। यदि किसी मामले में दोषी ठहराया गया है या अदालत में मामला विचाराधीन है तो उसकी पूरी जानकारी अभियोग संख्या, धाराएं, न्यायालय और सजा/स्थिति स्पष्ट रूप से देनी होगी।
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यदि किसी मामले में बरी हुआ है तो उसका विवरण भी शपथ-पत्र में दर्ज करना होगा। वहीं उम्मीदवारों को अपनी और अपने परिवार की चल संपत्ति जैसे बैंक खाते, नकदी, बीमा, वाहन और अन्य निवेश का ब्योरा देना होगा। इसके साथ अचल संपत्ति जमीन, मकान, कृषि भूमि आदि की पूरी जानकारी, स्थान और अनुमानित कीमत सहित बतानी होगी। प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे सोच-समझकर अपना प्रतिनिधि चुन सकें।
नियमों का उल्लंघन करने या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। चुनावी माहौल के बीच यह सख्ती साफ संकेत दे रही है कि इस बार दौलतपुर चौक में साफ छवि और ईमानदारी ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। वही एआरओ तहसीलदार घनारी कुलताज सिंह ने बताया सभी उम्मीदवार अपने नामांकन के दस्तावेज को पूरी तरह पढ़कर भरें।
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