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Una News: ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त दबिश, छह क्लीनिकों का रिकॉर्ड खंगाला
Sun, 02 Aug 2026 06:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sun, 02 Aug 2026 06:58 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर शनिवार को एंटी चिट्टा अभियान के तहत ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गगरेट, अंब और दौलतपुर चौक क्षेत्र में छह क्लीनिकों की जांच की। इस दौरान क्लीनिकों के लाइसेंस, अभिलेखों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई।
गगरेट-अंब के ड्रग इंस्पेक्टर रजत शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित क्लीनिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को छह क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया और उनके रिकॉर्ड की जांच की गई। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित एवं नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इस संयुक्त कार्रवाई में एसएचओ गगरेट सहित पुलिस और ड्रग विभाग की टीम मौजूद रही। टीम ने संबंधित संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की।
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ड्रग इंस्पेक्टर रजत शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित क्लीनिकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यदि किसी भी क्लीनिक में नियमों की अनदेखी या बिना वैध लाइसेंस के संचालन पाया गया तो उसके विरुद्ध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सहित संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि उपचार के लिए केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी स्वास्थ्य संस्थानों का ही चयन करें।
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गगरेट-अंब के ड्रग इंस्पेक्टर रजत शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित क्लीनिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को छह क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया और उनके रिकॉर्ड की जांच की गई। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित एवं नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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इस संयुक्त कार्रवाई में एसएचओ गगरेट सहित पुलिस और ड्रग विभाग की टीम मौजूद रही। टीम ने संबंधित संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की।
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ड्रग इंस्पेक्टर रजत शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित क्लीनिकों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। यदि किसी भी क्लीनिक में नियमों की अनदेखी या बिना वैध लाइसेंस के संचालन पाया गया तो उसके विरुद्ध ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सहित संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि उपचार के लिए केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी स्वास्थ्य संस्थानों का ही चयन करें।