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Una News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल का कारावास

Fri, 14 Aug 2026 12:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 14 Aug 2026 12:25 AM IST
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One-year imprisonment for the convict in a cheque bounce case.
अंब (ऊना)। अंब की एसीजेएम अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। एसीजेएम अंब जतिंदर कुमार ने आरोपी अशोक कुमार निवासी दलेहड़, तहसील नैनादेवी, जिला बिलासपुर को एक वर्ष के कारावास और 2.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यदि आरोपी एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रंजीत सिंह निवासी ग्राम व डाकघर अपर अंदौरा, तहसील अंब, जिला ऊना ने वर्ष 2012 में अशोक कुमार को नया ट्रक खरीदने के लिए तीन लाख रुपये की राशि दी थी।
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इसके बाद अशोक पैसे वापस करने में आनाकानी करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद अशोक ने शिकायतकर्ता को एचडीएफसी बैंक शाखा ऊना का 1.25 लाख रुपये का चेक सौंपा।
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जब रंजीत सिंह ने इस चेक को अपने पंजाब एंड सिंध बैंक मुबारिकपुर के खाते में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने वकील के जरिये अशोक कुमार को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन इसके बावजूद भी जब पैसे वापस नहीं मिले तो पीड़ित ने अपने अधिवक्ता अश्वनी अरोड़ा के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट अंब में शिकायत दर्ज करवाई।
वीरवार को अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए अशोक कुमार को कसूरवार ठहराया और चेक की दोगुनी राशि अदा करने के साथ एक साल की सजा का आदेश जारी किया।
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