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Una News: शिक्षा विभाग के निरीक्षण में तय से अधिक मिला बच्चों के बस्ते का भार
Sat, 01 Aug 2026 01:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Sat, 01 Aug 2026 01:32 AM IST
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ऊना। जिला ऊना के सभी सरकारी और निजी वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के स्कूल बैग के वजन की निगरानी की जाएगी। बताया जा रहा कि प्रदेश के कुछ स्कूलों में शिक्षा विभाग के औचक निरीक्षण में बच्चों के बस्ते का भार तय मानकों से अधिक पाया गया है। इसके बाद उपनिदेशक उच्च शिक्षा ऊना ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र का स्कूल बैग उसके शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार कर पांच दिनों के भीतर विभाग को भेजनी होगी।
उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि यह कार्रवाई निदेशालय उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के तहत की जा रही है। सभी स्कूलों को प्रत्येक कक्षा से 10 विद्यार्थियों का नमूना चुनकर उनके बैग के वजन का आकलन करने को कहा गया है। स्कूलों को एक्सेल प्रारूप में विद्यार्थी का नाम, शरीर का वजन, शरीर के वजन का 10 प्रतिशत के आधार पर बैग का अधिकतम अनुमेय वजन, वास्तविक स्कूल बैग का वजन, निर्धारित सीमा के भीतर होने या न होने की जानकारी तथा यदि बैग का वजन तय सीमा से अधिक है तो उसके कारण और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण दर्ज करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि संस्थान अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर सहित प्रमाणित रिपोर्ट की स्कैन कॉपी एवं एक्सेल फाइल ई-मेल अथवा गूगल शीट के माध्यम से पत्र जारी होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं भेजने या देरी होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।
उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि सभी स्कूल इस कार्य को अत्यंत आवश्यक समझें और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें।
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उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि यह कार्रवाई निदेशालय उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के तहत की जा रही है। सभी स्कूलों को प्रत्येक कक्षा से 10 विद्यार्थियों का नमूना चुनकर उनके बैग के वजन का आकलन करने को कहा गया है। स्कूलों को एक्सेल प्रारूप में विद्यार्थी का नाम, शरीर का वजन, शरीर के वजन का 10 प्रतिशत के आधार पर बैग का अधिकतम अनुमेय वजन, वास्तविक स्कूल बैग का वजन, निर्धारित सीमा के भीतर होने या न होने की जानकारी तथा यदि बैग का वजन तय सीमा से अधिक है तो उसके कारण और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण दर्ज करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि संस्थान अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर सहित प्रमाणित रिपोर्ट की स्कैन कॉपी एवं एक्सेल फाइल ई-मेल अथवा गूगल शीट के माध्यम से पत्र जारी होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं भेजने या देरी होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।
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उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने बताया कि सभी स्कूल इस कार्य को अत्यंत आवश्यक समझें और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें।