सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   India News ›   assembly election evm ink glue fragrance considered offence ec instructions presiding officers

विधानसभा चुनाव: 'EVM पर स्याही, गोंद या इत्र लगाना माना जाएगा अपराध', पीठासीन अधिकारियों को EC के सख्त निर्देश

पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: Nirmal Kant Updated Wed, 22 Apr 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
सार

विधानसभा चुनावों के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि ईवीएम पर टेप, गोंद, स्याही या इत्र न लगाया जाए। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने क्या-क्या निर्देश दिए हैं, पढ़िए रिपोर्ट-

assembly election evm ink glue fragrance considered offence ec instructions presiding officers
चुनाव आयोग - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थन जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्होंने चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने पर तुरंत निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना होगा। यानी मतदान से 48 घंटे पहले उन्हें निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना होगा। 
Trending Videos


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, किसी भी अधिकारी की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही, दुर्व्यवहार, पक्षपात या विफलता को गंभीरता से देखा जाएगा और कानून व चूक की गंभीरता के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: 'खरगे ने सारी हदें पार कर दीं', पीएम पर विवादित बयान को लेकर शाह का कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला

ईसीआई ने पीठासीन अधिकारियों को जारी किए निर्देश-
केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के अधिकारियों के मुताबिक, ईसीआई ने सभी पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि-   
ईवीएम पर सभी उम्मीदवार बटन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें और किसी भी बटन को टेप, गोंद या किसी अन्य सामग्री से ढका न जाए। 
■ मतपत्र इकाई (बैलट यूनिट) के उम्मीदवार बटन पर कोई रंग, स्याही, इत्र या अन्य रसायन न लगाया जाए, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो।
 यदि ऐसा मामला सामने आता है, तो पीठासीन अधिकारी तुरंत सेक्टर अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे।
■ ऐसे सभी मामले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़/हस्तक्षेप के अंतर्गत आएंगे, जो एक चुनावी अपराध है।
ऐसे किसी भी मामले में ईसीआई दोषियों के खिलाफ बिना संकोच के आपराधिक कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ी दोबारा मतदान कराया जा सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed