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Karnataka: बेंगलुरु की अदालत ने खारिज की श्रीनिवास बीवी की ट्रांजिट जमानत याचिका, जानें पूरा मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 28 Apr 2023 10:28 PM IST
सार
अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में श्रीनिवास ने ट्रांजिट जमानत का अनुरोध किया था, ताकि वह जमानत के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकें।
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अंगकिता दत्ता, श्रीनिवास बीवी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी की ट्रांजिट अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।श्रीनिवास पर असम की एक युवा कांग्रेस नेता अंगकिता दत्ता ने उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाया गया है। उन्हें दो मई को पूछताछ के लिए असम पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
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अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में श्रीनिवास ने ट्रांजिट जमानत का अनुरोध किया था, ताकि वह जमानत के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। न्यायाधीश के. एस. ज्योतिश्री ने बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई की और शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया।
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दत्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फणींद्र ने कहा कि आरोपी पहले ही इस मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन दावा किया है कि उसने इस याचिका में किसी अन्य अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है।
वकील ने तर्क दिया कि चूंकि श्रीनिवास प्रभावशाली हैं, इसलिए जमानत दिए जाने पर वह सबूत नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है।
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